हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया: कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और केस दोनों को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। यह आदेश 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच के संबंध में दिया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार का आदेश दिया था वह 7 मार्च तक मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई की हिरासत में सौंप दे। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को मामले की सुनवाई करने की सहमति दी है। राजनीतिक प्रतिक्रिया: विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि यह हाईकोर्ट का फैसला ममता सरकार के “गुंडाराज” को उजागर करता है। टीएमसी ने कहा कि यह हाईकोर्ट का फैसला राजनीति से प्रेरित है। यह मामला ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। यह भी ध्यान दें: हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच से मामले की सच्चाई सामने आएगी। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: Sandeshkhali case: Mamata Banerjee government moves to High Court against Calcutta High Court request: [अमान्य यूआरएल हटाया गया] Sandeshkhali case: Kolkata HC orders CBI test into assault on ED authorities, Mamata govt moves SC: [अमान्य यूआरएल हटाया गया] Kolkata HC orders CBI test into assault on ED authorities in Bengal’s Sandeshkhali: [अमान्य यूआरएल हटाया गया]